नई दिल्ली। आयकर रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से तय की गई डेडलाइन वैसे तो 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास मौका है।
आप 31 मार्च तक इसे भर सकते हैं। बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट आयकर विभाग की ओर से दी गई है, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा।
नियम के अनुसार यह पेनल्टी 5000 रुपये तक भरनी होगी। यदि आपकी आय पांच लाख रुपये से कम है, तो 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। 31 मार्च के बाद रिटर्न दाखिल करने पर यह और बढ़ जाएगी।
अपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा, तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। आयकर विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15 मार्च तक 6.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।