मार्गों और पूजा स्थलों पर पतंगबाजी पर लगी रोक

हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने 14 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी मार्गों और पूजा स्थलों के आस-पास पतंगबाजी पर रोक लगा दिया है। शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने एक नोटिस में कहा कि कानून व्यवस्था, शांति बनाए रखने और 14 जनवरी से 16 जनवरी तक हैदराबाद में मकर संक्रांति उत्सव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि पुलिस प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति के बिना किसी भी लाउडस्पीकर डीजे को सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखा जाएगा और न ही बजाया जाएगा। इसके अलावा वक्ताओं या सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली या किसी अन्य गतिविधियों से शोर का स्तर सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोटिस में आगे कहा गया है, “हैदराबाद शहर के माता-पिता और नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को किसी भी दुर्घटना/अप्रिय घटना से बचने के लिए बिना रेलिंग वाली छतों से पतंग न उड़ाएं।” इसमें कहा गया है कि अगर बच्चे बिजली के खंभों से बिखरी हुई पतंगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिजली के झटके के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए।

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