नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने किराये के कोख के लिए (सरोगेसी) दिल्ली के सभी 11 जिलों में जिला मेडिकल बोर्ड (DMB) के गठन को मंजूरी दे दी है। सरोगेसी अधिनियम-2021 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 25 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित अपनी धारा 4 (3)(ए)(1) के तहत इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड से सरोगेसी की आवश्यकता होने पर इच्छुक दंपती, महिला या दोनों सदस्यों को बोर्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करेगा।
सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 (iii) के तहत चिकित्सा बोर्ड की ओर से जारी प्रमाण पत्र के बगैर कोई भी सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रिया संभव नहीं होगी। हालांकि, DMB के गठन को दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद भी इसे लंबित रखा। केंद्र सरकार की ओर से इस विनियमन को अधिसूचित करने होने के बाद भी इच्छुक लाभार्थियों को न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था।
केंद्रीय कानून की अधिसूचना लागू होने के भी यह मामला लंबित रहने पर 25 जून, 2022 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत और 11 जुलाई को उच्च न्यायालय को आप को बोर्ड बनाने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में उपनिदेशक की ओर से एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को सीएम को और एलजी को मंजूरी के लिए भेजा, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।