Delhi: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट ने झटका दिया है. निचली अदालत की कार्यवाही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सुनीता केजरीवाल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री का वो वीडियो हटाने के लिए कहा है जिसमें केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं.
जानें पूरा मामला
दरअसल, वीडियो तब का है जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था. हाई कोर्ट ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य व्यक्तिगत उत्तरदाताओं को पोस्ट हटाने का आदेश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को भी हटाने का निर्देश दिया है. अब इस मामले को कोर्ट ने 9 जुलाई को सूचीबद्ध किया है.
अधिवक्ता वैभव सिंह ने दायर की याचिका
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दर्ज की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया. सिंह ने दाखिल याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया.
केजरीवाल ने कोर्ट को किया था संबोधित
28 मार्च को सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस के सिलसिले में ईडी ने कोर्ट में पेश किया था. केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है. वैभव सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया.
सुनीता केजरीवाल ने रिकॉर्डिंग को किया रीपोस्ट
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया. सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने की कोशिश है.
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