ED Director Sanjay Kumar Mishra: केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को कम कर दिया है। बता दें कि अब ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। जबकि पहले 18 नवंबर को तक था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आपके पास नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए 31 जुलाई तक का पर्याप्त समय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने CVC और DSPE एक्ट में किए गए संसोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
इन संसोधन के द्वारा CBI और ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल द्वारा की जा रही सहकर्मी समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु बदलाव को करने के लिए एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। जबकि सरकार से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी एसके मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था। संजय मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। मगर उनका कार्यकाल इसके बाद बढ़ाया जाता रहा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 दिसंबर को मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में संजय कुमार मिश्रा को रिटायर होने से एक दिन पहले एक साल का विस्तार दिया था। यह मिश्रा के कार्यकाल में तीसरा विस्तार था, जिन्हें 18 नवंबर, 2023 तक पद पर रहना था। ईडी प्रमुख के रूप में उनका कुल कार्यकाल पांच साल का था।