MP: मध्य प्रदेश के धार के विवादित स्थल भोजशाला और कमल मौला मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित स्थल “भोजशाला और कमल मौला मस्जिद” में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था.
शीर्ष न्यायलय ने अंतरिम निर्देश में कहा है कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विवादित स्थलों पर कोई खुदाई नहीं की जानी चाहिए. इससे इसका स्वरूप बदल जाएगा. इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस भी भेजा है.
MP: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख
दरअसल, वाराणसी के ज्ञानवापी के तरह ही धार के भोजशाला में सर्वे किया जा रहा है. यह सर्वे 22 मार्च को शुरू हुआ था. जिसपर मुस्लिम पक्ष ने रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.
MP: यह शाश्वत सत्य है कि…
सर्वे के दौरान ASI टीम ने बताया कि सर्वेक्षण नए वैज्ञानिक तरीकों, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का इस्तेमाल करके बिना किसी रुकावट के किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जा रही है. एएसआई की ओर से बताया गया कि यह शाश्वत सत्य है कि भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था. शिलालेख, स्तंभ और भोजशाला के प्रत्येक टुकड़े से पता चलता है कि यह एक हिंदू संरचना है.
MP: सर्वे के दौरान ना हो खुदाई
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. शीर्ष न्यायलय ने कहा है कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे इसका स्वरूप बदल जाए.
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