नई दिल्ली। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के पास अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत पूरी शक्ति देने की मांग की गई है।जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये मामला पहला से ही सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग का गठन किया जा चुका है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। याचिका में आगे गृह मंत्रालय को एसपीजी अधिनियम 1988 के प्रावधानों में उचित संशोधन लाने का निर्देश देने की मांग की है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएम की सुरक्षा हर समय सख्त हो। याचिका में कहा गया है कि एसपीजी आज की तारीख में केवल अधिकारियों से सहायता मांग सकता है। उसके पास संचालन की कोई शक्ति नहीं है।