सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। इस मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई है। मामला भारतीय जनता पार्टी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कोलार में रैली को संबोधित करते हुए ‘मोदी’ उपनाम वाले सभी लोगों को बदनाम किया है।
उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी, कोलार जिले के कार्यालय द्वारा विधिवत अधिसूचित वीडियो निगरानी टीम और वीडियो देखने वाली टीम द्वारा टिप्पणियों की वीडियोग्राफी की गई। गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल फरवरी में आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमे पर रोक हटा दी। अदालत ने जब फैसला सुनाया तब गांधी राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहे। इससे पहले भी वह तीन बार कोर्ट के सामने पेश हुए।