तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं और राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी के लिए तमिल भाषा की परीक्षा में पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस परीक्षा में 40 फीसदी नंबर लाना जरूरी कर दिया है। शुक्रवार को 3 दिसंबर को राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश पारित किया है। राज्य भर्ती बोर्ड की ओर से लेने जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए तमिल परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। एएनआई से बातचीत करते हुए राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने कहा कि परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होगी और राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में कम से कम 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है। निजी कंपनियों पर लागू नहीं होगी। यह नई नीति सामाजिक न्याय को कायम रखने में मदद करेगी। साथ ही सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को भर्ती प्रक्रिया में महत्व दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु सरकार का यह आदेश निजी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है और कंपनियां अपनी पसंद के लोगों को कहीं से भी भर्ती करने के लिए स्वतंत्र हैं।