तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 11 फीसदी डीए का मिला तोहफा
उत्तराखंड। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राजकीय व सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों व निगमों के तीन लाख से अधिक कर्मचारी-पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नजूल भूमि के वैध पट्टों के नवीनीकरण और फ्री होल्ड करने और नए पट्टों का आवंटन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से तीन मामले स्थगित किए गए और दो को मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ा गया है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इधर डीए का फैसला लिया, उधर वित्त विभाग ने शासनादेश जार कर दिया। राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, वर्कचार्ज कर्मचारियों को एक जुलाई से 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान होगा। इस पर 1800 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा। वहीं, कैबिनेट ने नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश 2021 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में नए पट्टों का आवंटन हो सकेगा। पुराने वैध और अवैध पट्टों का नवीनीकरण और उन्हें फ्री होल्ड किया जा सकेगा।