जम्मू-कश्मीर। कोरोना महामारी रोकथाम के लिए लगाई गईं साप्ताहिक पाबंदियों के समय में सरकार ने बदलाव कर दिया है। कारोबारियों की नाराजगी को देखते हुए सप्ताहीक पाबंदियां अब शुक्रवार की दोपहर दो बजे के बजाय रात नौ बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक रहेंगी।
मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने गैर जरूरी आवाजाही पर सप्ताहांत के दौरान 64 घंटों के बजाए 57 घंटों तक रोक लागू कर दी है। जम्मू सहित प्रदेश के कई जिलों में व्यापारी शुक्रवार दो बजे से गैर जरूरी आवाजाही पर रोक के आदेश का विरोध कर रहे थे।
नतीजतन आदेश पर अमल नहीं हो पा रहा था। मुख्य सचिव की तरफ से जारी की गई नई निर्देशावली के तहत प्रत्येक शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले बिना लक्षण वाले वैक्सीनेटेड यात्रियों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा।