Mp news: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के तहत एक क्रेशर संचालक पर 10 करोड़ 8 लाख एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना मऊगंज तहसील के हर्रहा क्षेत्र में तय सीमा से बाहर खनन करने और बांध क्षेत्र के नजदीक अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर लगाया गया है।
खनन से पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर संकट
जानकारी के मुताबिक, सीधी जिले के नेबुहा गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह द्वारा संचालित क्रेशर यूनिट पर आरोप था कि उसने खसरा नंबर 7/1 के उस हिस्से में खनन किया जो स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर आता है। यही नहीं, खनन स्थल बांध के नजदीक होने से जल संरचना और पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर संकट पहुचने वाला है।
राजस्व और खनिज विभाग टीम ने किया अवैध खनन की पुष्टि
कलेक्टर संजय कुमार जैन ने के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम से इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई। जांच में अवैध खनन की पुष्टि होते ही कलेक्टर ने दोषी क्रेशर संचालक पर 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के भीतर राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। कलेक्टर जैन ने स्पष्ट कहा कि मऊगंज जिला प्रशासन पर्यावरण और सरकारी नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा।
इसे भी पढ़ें: यूपी में 20,000 करोड़ की लागत से बिछेगा सड़कों का महाजाल, 9 नए एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण