Awadhesh Rai Murder Case: वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड़ मामले में आजीवनी कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
32 साल पुराने हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार
आपको बता दें कि वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने सोमवार को 32 साल पुराने कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड़ मामले में जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। माफिया मुख्तार अंसारी पर 1991 में एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप था। 3 अगस्त, 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केस डायरी गुम होने की वजह से मुकदमे में काफी देरी हुई। अंसारी पूर्व में कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 मई को बहस के बाद सुनवाई पूरी कर ली थी, अपना आदेश 5 जून तक सुरक्षित रख लिया था। अंसारी पहले ही अपहरण और हत्या के एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। उसे अप्रैल में दोषी ठहराया गया था।