Hate speech case: नफरती भाषण के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को आज यूपी में रामपूर के एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट नें आजम खां दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि इस सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन दोनो के पक्षों को सुना गया। फिलहाल आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है।
ये है पूरा मामला
आपको बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धमारा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसपर पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।