ITR Filing 2023: ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

Income tax return 2023: जुलाई महिना जल्‍द ही खत्‍म होने वाला है ऐेसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है वो बिना किसी देरी के जल्‍द से जल्‍द दाखिल कर लें। आपको बता दें कि  वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। ऐसे लोग जो आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस कर जाते हैं, तो उन्हें बिलेटेड आईटीआर फाइल करते समय जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जुर्माना दिए बिना अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगे।

 

जानकारी के लिए बता दें कि आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा से चूकने पर किन लोगों को जुर्माने का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आयकर कानून के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए हर किसी को विलंब शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है और वह देर से आईटीआर दाखिल करता है, तो वह देर से दाखिल करने के लिए जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को कितनी मिलती है छूट

आयकर विभाग ने एक बयान में बताया कि ‘अगर सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होती है तो समयसीमा के बाद दाखिल किए गए आईटीआर पर धारा 234एफ के तहत उल्लिखित विलंब शुल्क नहीं लगेगा। कहा, ‘धारा 139(1) में उल्लिखित सकल कुल आय का मतलब अधिनियम के तहत धारा 80सी से 80यू के तहत कटौती को ध्यान में रखने से पहले कुल आय से है।

164वां आयकर दिवस आज  

दरसल, देश में आज यानी 24 जुलाई को 164वां  आयकर दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार 24 जुलाई 1860 को आयकर कानून पेश किया था। इसके बाद साल 1922 में आयकर से जुड़ा एक व्यापक कानून इनकम टैक्स एक्ट 1922 लाया गया। इसी आयकर कानून में कर व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को जोड़ा गया था।

 

 

 

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