UP News: कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने पर सख्ती, पब, होटल, बार के लिए निर्देश जारी

UP News: यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में अब कम उम्र के युवाओं को शराब परोसने पर अब कड़ी सख्ती बरती जाएगी. आबकारी विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी युवक या किशोर को पब, बार या होटल में शराब नहीं दी जाएगी. नियम तोड़ने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है.

दरअसल, हाल ही में नोएडा के पब और बार में नाबालिगों को शराब परोसने की शिकायतें सामने आई थीं. इसके बाद आबकारी विभाग ने मामले पर सख्ती दिखाते हुए सभी संचालकों को साफ-साफ निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आबकारी विभाग ने की मीटिंग

इस सिलसिले में नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने गार्डन गैलेरिया मॉल के पार्टी हब में बार मालिकों और मैनेजरों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए. जिले में फिलहाल 155 स्थायी बार लाइसेंस धारक हैं और अब सभी से यह उम्मीद की जा रही है कि वे नाबालिगों को शराब न परोसें. इसके लिए प्रवेश द्वार पर आयु की जांच अनिवार्य की गई है और बोर्ड लगाना भी जरूरी कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों की जानकारी से अनजान न रहे.

लाइसेंस निरस्त हो जाएगा

आबकारी विभाग ने कहा है कि पब और बार में आने वाले ऐसे किशोर या परिवार के साथ आए युवा को किसी भी हालत में शराब नहीं दी जाएगी. यदि ऐसा पाया गया, तो न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा बल्कि संचालक का लाइसेंस निरस्त कर बार को बंद करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.

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