Uniform Civil Code: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है. ऐसे में अब उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च किया. बता दें कि UCC के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे.
UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर बोले सीएम…
UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के दौरान सीएम धामी ने कहा कि ‘आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. आज इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है. आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे.
उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं.’
अब ये काम करना होगा अनिवार्य
- UCC लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा.
- किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा.
- हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी.
- सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, वहीं, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकेंगे.
- उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी.
- एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.
- जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी.
- लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.
- लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी.
- लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा.
- यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है.
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