नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कर अधिकारियों से जीएसटी चोरी की जांच एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है, ताकि जीएसटी चोरी का मामला एक साल से अधिक समय तक लंबित न हो। सीबीआईसी ने जीएसटी अधिकारियों जांच में तेजी लाने के साथ चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। इससे फैसले लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस दौरान जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसलिए मौजूदा स्थिति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने और कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।