SP leader Azam khan: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2007 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के वॉयस सैंपल देने के आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आजम खान को वायस सैंपल देने का निर्देश दिया। इससे पहले भी उन्होंने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
दरसल, वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाषण में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। जिसपर धीरज कुमार सिंह ने रामपुर के टांडा पुलिस से शिकायत की। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक की तरफ से आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर सुनवाई की।