Delhi News: नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रही है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के याचिका को खारिज कर दिया। विपक्ष के इस याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ये निर्देश दे कि नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा किया जाना चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया है, “लोकसभा सचिवालय ने उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है।”