covid body bag scam: बॉम्बे हाईकोर्ट से कथित घोटाले के मामले में मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल पीठ ने पेडणेकर को राहत देते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और इस स्तर पर हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले मरीजों के शव को रखने के लिए ‘बॉडी बैग’ की खरीद में कथित घोटाले के मामले में मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर को गिरफ्तारी किया गया था। जिन्हें अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
न्यायाधीश ने कहा कि ‘मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान हिरासत में पूछताछ के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। मैं चार सप्ताह की अवधि के लिए पेडणेकर की स्वतंत्रता की रक्षा के विचार से सहमत हूं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में पेडणेकर को 30,000 रुपये का निजी मुचलका भरने के बाद रिहा किया जाएगा।
अदालत ने पेडणेकर को मामले की जांच में सहयोग करने और 11, 13 और 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक पूछताछ के लिए शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होने का निर्देश दिया। पीठ इस मामले पर चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई करेगी।