UGC: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने ‘ग्रेजुएट डिग्री और पोस्टग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशन, 2024 के अनुदान के लिए निर्देश के न्यूनतम मानकों’ (नियमन 2024) के लिए गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें छात्रों के लिए बाईएनुअल एडमिशन और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूजी, पीजी कोर्सों में क्रेडिट की न्यूनतम आवश्यक्ताओं को आसान बनाया गया है.
UGC चीफ ने दी जानकारी
इस बदलावों के बारे में बताते हुए UGC चीफ जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी नियमन 2024 का उद्देश्य छात्रों के लिए अधिक लचीलापन, अनुशासनात्मक कठोरता को दूर करना, समावेशिता और बहु-विषयक सीखने के अवसरों को शामिल करके भारत में उच्च शिक्षा को बदलना है. उन्होंने कहा कि ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए बाईएनुअल एडमिशन की सुविधा देते हैं, अगर वे उन्हें शुरू करने के लिए तैयार है, जिससे छात्रों को साल में दो बार नामांकन करने की अनुमति मिलती है. नियमों में कई बार एडमिशन और निकलने, पूर्व शिक्षा की मान्यता और एक साथ दो यूजी या पीजी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की लचीलापन के प्रावधान शामिल हैं.
छात्रों को मिलेगी ये सुविधा
उन्होंने आगे कहा कि हमने यूजी और पीजी प्रवेश के लिए पात्रता को स्कूली शिक्षा की कठोर अनुशासन-विशिष्ट आवश्यकताओं से अलग कर दिया है, ऐसे में छात्र अपनी पिछली अनुशासनात्मक योग्यता के बाद भी किसी भी कार्यक्रम में अध्ययन का चयन कर सकते हैं, लेकिन वो संबंधित प्रवेश परीक्षाओं को पास करके अपनी योग्यता प्रदर्शित करें. कुमार ने कहा कि एनईपी 2020 द्वारा प्रचारित विविध शिक्षण विधियों को मान्यता देते हुए, ये विनियम उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्र उपस्थिति आवश्यकताओं को निर्धारित करने की स्वायत्तता प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे विकसित शैक्षणिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित हों.
इसके अलावा, अब छात्रों के पास अपने प्रमुख विषय में 50 प्रतिशत क्रेडिट कमाने करने का भी विकल्प होगा, वहीं बाकी क्रेडिट स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप या मल्टीडिसीपिलिनरी विषयों को अलॉट किए जा सकते हैं.
यूजी, पीजी डिग्री देने के लिए UGC की ड्राफ्ट गाइडलाइन
- द्विवार्षिक प्रवेश:- इस बदलाव के तहत उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) जो द्विवार्षिक प्रवेश के लिए तैयार हैं, वे वर्ष में दो बार, जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में छात्रों को एडमिशन दे सकते हैं.
- कई बार एंट्री और एग्जिट का विकल्प:- मसौदा विनियमन कई बार एंट्री और एग्जिट ऑप्शन, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन, पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल), और छात्रों के लिए एक साथ दो यूजी या पीजी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की संभावना प्रदान करता है.
- एडमिशन के लिए ढील:- छात्र कक्षा 12 या यूजी में अपने पूर्व विषयों की परवाह किए बिना ही यूजी या पीजी कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं, जब तक कि वे संबंधित राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं.
- उपस्थिति में ढील:- उच्च शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के लिए न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकता का निर्धारण करेंगे, जो उनके वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा.
- यूजी डिग्री के लिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट:- किसी विशिष्ट विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए, छात्रों को उस विषय में कुल क्रेडिट का कम से कम 50% पूरा करना होगा. शेष क्रेडिट कौशल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता या बहु-विषयक विषयों के माध्यम से अर्जित किए जा सकते हैं.
- पीजी कोर्सों के लिए एलिजिबिलिटी:- चार वर्षीय ग्रेजुएट डिग्री (फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स, बीटेक, आदि) पूरी करने वाले छात्र दो वर्षीय या चार सेमेस्टर के पीजी कोर्स (एमटेक, एमएससी) के लिए पात्र होंगे.
इन सब के अलावा यूजी डिग्री की अवधि तीन या चार साल होगी, वहीं, कुछ मामलों में कम या अधिक अवधि होने की भी संभावना है. हालांकि आमतौर पर पीजी डिग्री एक या दो साल की होगी.
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