लखनऊ। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदान हेतु मतदाताओं की निरक्षरता, अंधता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी मांग मतदाता द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में आवेदन पत्र द्वारा करनी होगी। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है यदि कोई सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक की मांग करता है तो निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य के नामांकन पत्र का निरीक्षण कर यह निर्धारित करेगा कि सदस्य मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में वास्तव में असमर्थ है। दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक की मांग पर आवेदन पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसका परीक्षण निर्वाचन अधिकारी द्वारा सीएमओ से कराया जाएगा और परीक्षण के बाद सहायक दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी निरक्षर, दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त सदस्य (निर्वाचक) के साथ सहायक/साथी के रूप में जाने के लिए यथासंभव उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही किसी को अनुमति दी जाएगी। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है, जैसे 1, 2, 3……..। अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए अधिकतम दो लाख रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है।