गाजीपुर। 2021 राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. के क्रम में जनपद गाजीपुर में प्रमुख क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन समय सारिणी के अनुसार कराया जाएगा। नामांकन दिनांक 8 जुलाई 2021 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक ) को सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय/कार्यालय पर किया जाएगा एवं अपरान्ह 3.00 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दिनांक 9 जुलाई, 2021 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक) को नाम वापसी की कार्यवाही सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय/कार्यालय पर की जाएगी। दिनांक 10 जुलाई, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक क्षेत्र पंचायत मुख्यालय/कार्यालय पर मतदान कार्य सम्पन्न होगा एवं अपरान्ह 3:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना सम्पन्न की जाएगी। नामांकन फार्म का मूल्य अनारक्षित वर्ग हेतु रू. 800.00 एवं आरक्षित वर्ग हेतु रू. 400.00 तथा जनानत धनराशि सामान्य वर्ग हेतु रू. 5000.00 तथा आरक्षित वर्ग हेतु रू. 2500.00 निर्धारित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवारों के लिए रूपये 02 लाख अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वयं प्रमाणित फोटो नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा करना होगा। जमानत
की निर्धारित धनराशि नगद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का चालान रसीद प्रमाण स्वरूप प्रत्याशी को नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा। चालान फार्म नामांकन फार्म क्रय किये जाने के समय नामांकन फार्म के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा पत्र भी नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी द्वारा संलग्न करना होगा। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है किन्तु उससे जमानत धनराशि केवल एक ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक का हस्ताक्षार/अंगूठा निशानी अनिवार्य होगा। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उ.प्र. क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-7 के अधीन निर्वाचित सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। प्रस्तावक व अनुमोदक का नामांकन फार्म में नाम व पता के साथ निर्वाचित क्षेत्र पंचायत वार्ड का भी उल्लेख किया जाए। यदि निर्वाचन में विरोध होगा तो मतदान क्षेत्र पंचायत मुख्यालय/कार्यालय पर दिनांक 10 जुलाई, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे के
बीच होगा। साथ ही मतगणना का कार्य 10 जुलाई, 2021 को ही अपरान्ह 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1,2,3 । अतः किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा। महत्वपूर्ण अभिलेख जो नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत की जानी है जिसमे नामांकन फार्म जिस पर उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वयं प्रमाणित फोटो तथा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अनिवार्य होगा। जमानत की निर्धारित धनराशि नगद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का चालान रसीद प्रमाण स्वरूप प्रत्याशी को नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा। उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा पत्र भी नामांकन फार्म के साथ प्रत्याशी द्वारा संलग्न करना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। साथ ही निर्धारित प्रारूप ब में शपथ पत्र भी संलग्न किया जाएगा।