कल से एक्सिस बैंक में बदल जाएगा चेक पेमेंट से जुड़ा नियम

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कड़े नियमों के बावजूद बैंकों में धोखाधड़ी हो ही जाती है। जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एक्सिस बैंक कल से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से निश्चित रकम से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रिकंफर्म करना होगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। वैसे तो पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक के जरिए पेमेंट पर लागू है। लेकिन एक्सिस बैंक ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकंफर्म करना होगा, जब वह पांच लाख रुपये या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेगा। इस सिस्टम के जरिए चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दी जा सकती है। चेक की पेमेंट करने से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी। पॉजिटिव पे सिस्टम चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत चेक की क्लियरिंग में फ्रॉड से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। यह चेक के कलेक्शन की प्रक्रिया को तेज बना देता है।

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