जम्मू कश्मीर। कृषि कारोबार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग आधुनिक योजना लेकर आया है। इसके तहत किसान अपने उत्पादों को फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (एफपीओ) के तहत कृषि विभाग के पास कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराएंगे, और अपने उत्पादों की मार्केटिंग भी खुद करेंगे। इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी और उत्पाद विशेष के ब्रांड की बाजार में यह पहचान भी खुद ही स्थापित करेंगे। यह एफपीओ क्षेत्र विशेष के उत्पादों पर आधारित होंगे, ताकि इनके ब्रांड को भी प्रोत्साहन मिल सके और बाजार में उत्पाद की पहचान भी स्थापित हो। कृषि विभाग ने एफपीओ को रजिस्टर करना शुरू किया है। एक एफपीओ में न्यूनतम 100 और अधिकतर 500 सदस्य बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आरएस पुरा की मशहूर बासमती को अब किसान एफपीओ के माध्यम से खुद बेच सकते हैं। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एफपीओ के सदस्य अपने उत्पाद के उत्पादन से लेकर उसकी गुणवत्ता तक के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। इससे न केवल बाजार में इनकी साख बढ़ेगी बल्कि लोगों को भी गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे। एफपीओ में सिर्फ वहीं किसान शामिल होंगे, जो फसल की पैदावार करते हैं। जो किसान पैदावार नहीं करते वह इसके सदस्य नहीं होंगे। एफपीओ बनाने के बाद इसके सदस्य एकसाथ फसल की पैदावार करेंगे और इसके बाद फसल को अपने स्तर पैक्ड अथवा खुले दोनों रूप में बेच सकेंगे। एफपीओ के पास अपनी मशीनरी और मैनपावर होगी। एफपीओ ही अपने उत्पाद को किसी अन्य कंपनी या स्टोर पर एक साथ बेचेगा।