Delhi news today: दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कैदी के हुई मौत को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए है। जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल महानिदेशक से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें उनपर विचाराधीन कैदियों पर उचित समय पर इलाज मुहैया कराने पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति सुब्रहमण्यम प्रसाद ने सभी को जवाब देने का निर्देश दिया और सुनवाई के लिए 18 दिसंबर का दिन निर्धारित कर दिया।
दरसल, कोर्ट मृतक की मां द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कैदी की मां ने आरोप लगाया कि जेलकर्मियों की लापरवाही के कारण उसके बेटे की मौत हो गई। यह मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। उन्होंने 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता सुनीता (68) ने कहा है कि उसके बेटे दीपक कुमार यादव (32) को साल 2010 में हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आपको बता दें कि मार्च 2018 में जब दीपक जेल में था तब वहां गंदगी के कारण उसे पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हुई थी। उसे जेल डिस्पेंसरी ले जाया गया। दीपक ने कई बार अपने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्ज की शिकायत की, लेकिन मेडिकल कर्मियों ने उसे उचित इलाज मुहैया नहीं कराया, जिससे उसकी मौत हो गई।