Rouse Avenue Court: कोयला घोटाले मामले में विजय दर्डा और उनके बेटे को 4 साल की सजा, 15 लाख जुर्माना

Rouse Avenue Court: दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने विजय दर्डा पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता के मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, कोर्ट ने इस मामले से जुडे पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने मामले में कोर्ट से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। उसने कहा था कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं, मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वहीं, दोषियों के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मामले में ट्रायल पूरा करने में नौ साल लग गए। इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत में आते थे।

वहीं, सांसद विजय दर्डा के वकील ने कहा था गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रॉसिक्यूशन की होती है। अगर वह उनको सुरक्षित नहीं रख सकते तो यह उनकी गलती है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IPC की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामरिया, और कंपनी मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को दोषी ठहराया था।

 

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