Paytm Crisis: आरबीआई ने पेटीएम को दी बड़ी राहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में इस दिन तक हो सकेगा लेनदेन

Paytm Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm) को बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा और क्र‍ेडिट ट्रांजेक्‍शन की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है. साथ ही, आरबीआई ने पेटीएम बैंक के ग्राहकों की दुविधा दूर करने के लिए FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाब) जारी कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने इस एफएक्यू के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से निकासी, रिफंड, सैलरी क्रेडिट, डीबीटी और बिजली बिल जमा करने से संबंधित जानकारी दी है.

Paytm : बढ़ाई गई समय सीमा

रिजर्व बैंक की तरफ से यह निर्णय पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) द्वारा ग्राहकों और नियामक प्राधिकरणों के बारे चिंता जताने के बाद लिया गया है. केंद्रीय बैंक ने एक लेटेस्‍ट सर्कुलर जारी कर कहा है कि 15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समय-सीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड आदि को कभी भी जमा किया जा सकता है.  

Paytm: 31 जनवरी को निर्देश दिया था ये निर्देश

रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को निर्देश दिया था कि वह 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार करना बंद कर दे. केंद्रीय बैंक ने कहा था कि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की  सत्यापन रिपोर्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की तरफ से दिशा-निर्देशों को नहीं मानने के संकेत मिले हैं. उसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से मामले की जांच की जा रही है. शुक्रवार यानी 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई ने पेटीएम संकट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट भी जारी किया.

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