प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कानपुर नगर निगम अन्य स्थानीय निकायों में रिक्त पदों के चुनाव तय समयसीमा में कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने संकल्प फाउंडेशन की जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में राज्य सरकार को कानपुर नगर निगम के चार वार्डों में पार्षदों की रिक्ति की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कानपुर नगर निगम के पार्षदों ही नहीं, प्रदेशभर के स्थानीय निकायों की रिक्तियों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने याचिका औचित्यहीन होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को तय समयसीमा में चुनाव कराने का निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी।