New Pension Rule: दिवाली से पहले पेंशनर्स की मौज, इस उम्र सीमा के बाद मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

New Pension Rule: सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को दीवाली से पहले ही बड़ी सौगात दी है. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 80 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स को अब अनुकंपा भत्ता मिलेगा, जिससे संबंधित सर्कुलर लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है. हालांकि इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ पेंशन का ही लाभ मिलता था.

New Pension Rule: मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, 80 से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत सरकार अतिरिक्त पेंशन देने के प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है. इससे पेंशन का वितरण भी आसानी से होने के साथ ही जल्दी भी हो.

बता दें कि सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के मुताबिक, पेंशनर्स को पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन या फिर अनुकंपा भत्ता का लाभ दिया जाएगा. इन नियमों के मुताबिक, 80 से 85 उम्र के पेंशनर्स मूल पेंशन के 20 फीसदी के लिए पात्र हैं, वहीं 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशर्न को 30 फीसदी हिस्सा मिलेगा. इसी प्रकार 90 से 95 वर्ष के पेंशनर्स को 40 फीसदी और 95 से 100 उम्र के पेंशनर्स को 50 फीसदी हिस्सा मिलेगा. वहीं, 100 से अधिक उम्र वाले सुपर सीनियर पेंशनर को मूल पेंशन का 100 फीसदी हिस्सा अनुकंपा भत्ता के तौर पर मिलेगा.

कब से मिलेगा अतिरिक्त पेंशन

मंत्रालय के अधिसूचना के मुताबिक, जब पेंशनर की आयु सीमा तक पहुंच जाएगी तो उस महीने के पहले दिन से ही अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्रभावी हो जाएगा. सरकार की ओर से यह फैसला इसलिए किया है कि पेंशनर्स को जीवन-यापन में कोई समस्या न आए और वह सही तरह से इसका प्रबंधन करें. साथ ही सभी पेंशनर्स को समय पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिले. हालांकि इसके लिए मंत्रालय ने पेंशन वितरण में शामिल डिपार्टमेंट और बैंक को सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया है.

इसे भी पढें:-UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम का मिजाज, दिन में गर्मी तो रात में हो रहा ठंड का अहसास


		

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *