Supreme Court: अभिषेक बनर्जी को जांच एंजेसियों की पूछताछ से नहीं मिली राहत

School Recruitment Scam: शिक्षक भर्ती घोटाला मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को टीएमसी  नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मालूम हो कि पूछताछ से राहत के लिए अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी। यह मामला पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती अनियमितताओं से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई करेगी और मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह कथित भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की जांच एजेंसियों को अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जुर्माना लगाया गया था।

 

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